11 सितंबर को होगी लालू, राबड़ी के खिलाफ आरोप पत्र पर सुनवाई

नई दिल्ली। पूर्व रेलमंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, पुत्र तेजस्वी यादव व अन्य के खिलाफ 2006 के आईआरसीटीसी होटल के ठेके से जुड़े धनशोधन के मामले में दाखिल आरोपपत्र पर अब 11 सितंबर को सुनवाई होगी। अदालत ने शनिवार को कहा कि वह मामले में दाखिल आरोपपत्र पर 11 सितंबर हो विचार करेगी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार के समक्ष मामले में आरोपपत्र दाखिल किया।मामला आईआरसीटीसी के रांची और पुरी स्थित दो होटलों के रखरखाव का ठेका 2006 में एक निजी कंपनी को देने से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर ठेके के बदले में रिश्वत के रूप में पटना के प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ व्यावसायिक जमीन देने की बात कही गई है। ईडी ने अपने आरोपपत्र में प्रसाद की पार्टी के नेता पी. सी. गुप्ता और उनकी पत्नी सरला गुप्ता, लारा प्रोजेक्ट्स नामक कंपनी और 10 अन्य लोगों को रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) होटल के मामले में आरोपी बनाया है। सभी आरोपियों पर धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अप्रैल में आईआरसीटी होटल रखरखाव ठेका मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।

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